बीते कुछ महीनों में बैंक नीलामी के खासा मामले सामने आए है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले से जमा कर्ता को बैंक में मौजूद अपनी पूंजी की फिक्र सताने लगी है।
रिजर्व बैंक ने बैंकों की नीलामी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत यदि आपका बैंक नीलाम होता है तो आपकी कितनी जमा पूंजी बैंक में सुरक्षित रहती है इसका जवाब दिया गया क्या है। साथ ही बताया गया है कि कितनी जमा पूंजी सुरक्षित होगी? आईये हम आप उसकी पूरी जानकारी देते हैं।

बजट 2020 में किया खुलासा
दरअसल इस मामले का खुलासा बीते दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यस बैंक के दिवालिया होने के तौर पर किया गया था। गौरतलब है कि यस बैंक के दिवालिया होने के बाद ग्राहकों को यह डर सताने लगा था कि बैंक में जमा उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं। ऐसे में हाल ही में आए बजट 2020 में इस बात का खुलासा किया गया है कि यदि कोई भी बैंक दिवालिया हो जाए या डिफॉल्ट कर जाए, तो ग्राहक की कितनी मनी सुरक्षित होगी।

5 लाख तक जमा राशी है सुरक्षित
बकौल बजट 2020 यदि कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है या डिफॉल्ट कर जाता है तो ग्राहक की 5 लाख की जमा राशी सिक्योर्ड है। बता दें यह लिमिट पहले 1 लाख थी, लेकिन बजट 2020 में इसे एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। दरअसल यह फैसला बैंक जवाहर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन डिपॉजिट इन इंश्योरेंस कवरेज यानी DICGC के तहत लिया गया है।

क्या है DICGC
दरअसल, बैंक जमा पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी (DICGC) कॉरपोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज उपलब्ध कराती है। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। RBI के निर्देश के मुताबिक सभी कमर्शियल और को ऑपरेटिव बैंक का DICGC से बीमा होता है, जिसके तहत जमाकर्ताओं को बैंक जमा पर सुरक्षा मिलती है. इसमें सभी छोटे और बड़े कमर्शियल बैंक व कोऑपरेटिव बैंक कवर्ड हैं, चाहे उनकी ब्रांच भारत में हो या विदेश में। यह नियम दोनों स्तर पर लागू होगा है।

दरअसल बैंक में जमा किसी भी ग्राहक की 5 लाख तक की राशि मसलन वह बचत खाता हो, एफडी हो या आरडी हो…किसी भी तरीके से जमा की गई हो उसका कुल 5 लाख तक ही सुरक्षित होगा। यानी अगर किसी बैंक की एक ही या अलग-अलग शाखाओं में ग्राहक ने अलग-अलग खातों में पैसे जमा किए हैं तो उन सभी का मिलाकर कुल 5 लाख तक की रकम ही सेफ होने की गारंटी है। बता दें इसमें मूलधन और ब्याज दोनों ही शामिल होंगे।