सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए दो पहिया वाहन चालक के नियमों में कई बदलाव किए हैं। मंत्रालय की ओर से यह बदलाव बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। ऐसे में सरकार की ओर से दोपहिया वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बाइक ड्राइवर के पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी इस नियम का पालन करना होगा।

सीट के पीछे हैंड होल्ड जरूरी
सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के पीछे के दोनों तरफ हैंडहोल्ड लगाना अनिवार्य है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए होगा। बाइक ड्राइवर के अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। ऐसे में कई तरह की दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है।

दोनों तरफ पैर करना अनिवार्य
दो पहिया वाहन पर पीछे बैठते समय इस बात का खासतौर पर ध्यान रखना होगा कि दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पीछे पहिए से बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े गाड़ी के पिछले पहिए में ना अटके।

हल्का कंटेनर लगाने के भी दिए निर्देश
राज्य एवं सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा दो पहिया वाहन पर हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 500 मीटर और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी। साथ ही अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही चलाने की मंजूरी होगी। मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होनी चाहिए अन्यथा जुर्माना भरना पड़ सकता है।

वाहन के टायर पर नई गाइडलाइन जारी
इसके साथ ही मंत्रालय ने वाहन के टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। साथ ही सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को यह जानकारी भी दी जाएगी की गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर की मरम्मत किट को हमेशा साथ रखने की सलाह दी है।
बता दे लगातार बढ़ रहे दोपहिया वाहन के दुर्घटना मामलों के चलते सरकार की ओर से यह गाइडलाइन जारी की गई है।